उच्च माध्यमिक शिक्षक पद हेतु दस्तावेजों अपलोड

उच्च माध्यमिक शिक्षक पद हेतु दस्तावेजों का विवरण -अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज

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1. जन्म तिथि के प्रमाणीकरण हेतु – 10वीं अथवा 12 वीं की अंक सूची
2. स्नातक उपाधि की तीनों वर्षों / प्रत्येक सेमस्टर की अंकसूची
3. स्नातकोत्तर उपाधि की दोनों वर्ष / प्रत्येक सेमस्टर की अंक सूची mp tet news
4. आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी – (अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्यपिछडा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर प्रवर्ग जो भी लागू हो) से संबंधित जाति प्रमाणपत्र जो म.प्र. के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध / नवीनतम डिजिटल प्रमाणपत्र हो
5. म.प्र. का स्थानीय निवासी प्रमाणपत्र
6. अतिथि शिक्षक अनुभव से संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र
7. दिव्यांगता / भूतपूर्व सैनिक की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध / नवीनतम डिजिटल प्रमाणपत्र
8. बी.एड. की अंक सूची (सभी सेमेस्टर / वर्षों की )
9. आयु छूट संबंधी प्रमाणपत्र सक्षम अधिकारी द्वारा यदि लागू हो। mp tet news
10. उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथपत्र / नाम एवं उपनाम दोनों परिवर्तन की स्थिति में राजपत्र में परिवर्तित नाम के प्रकाशन की प्रति

विषयः – अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में । mp tet news


उक्त संदर्भित पत्र में अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के विस्तृत निर्देश दिये गये थे। वर्तमान में उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक के नियोजन हेतु डाक्युमेन्ट अपलोड करने की प्रक्रिया प्रचलन में है। शीघ्र ही प्राथमिक शिक्षक के डाक्युमेन्ट सत्यापन की कार्यवाही प्रारम्भ होने वाली है

समस्त संकुल प्राचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि आवेदकों से प्राप्त आवेदन को तत्काल सत्यापन उपरान्त जिला शिक्षा अधिकारी को ऑनलाईन प्रेषित करें जिला शिक्षा अधिकारी संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशों के अनुसार डिजिटल साइन करें।
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कृपया उक्त विवरण के अनुसार अनुभव प्रमाणपत्र जारी करने संबंधी प्रक्रिया प्रारंभ करने की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

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एक ही सत्र में दो डिग्री अर्जित करने से समग्र रूप से लिया गया निर्णय mp tet news

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा WP No. 10977/2020 में प्रस्तुत प्रत्यायतन में एक साथ एक ही सत्र में दो डिग्री अर्जित करने के संबंध में यूजीसी की 545दी मीटिंग दिनांक 14.05.2020 को हुई थी, जिसमें एक साथ एक ही सत्र में दो डिग्री अर्जित करने को मान्य करने की अनुशंसा की गई है, परन्तु भारत सरकार द्वारा अनुमोदन नहीं होने से यूजीसी द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 16.01.2016 के अनुसार एक साथ एक ही सत्र में दो डिग्री प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन में प्रस्तुत अभिलेख मान्य योग्य नहीं होगा।

तृतीय श्रेणी में म.प्र. राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 की स्नातकोत्तर होने से की डिग्री अनुसूची

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(3) में उच्च माध्यमिक शिक्षक पद की शैक्षणिक अर्हता संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ बी.एड. या उसके समकक्ष योग्यता नियत है अतः स्नातकोत्तर उपाधि में द्वितीय श्रेणी के अभ्यर्थी ही उच्च माध्यमिक शिक्षक पद हेतु पात्रताधारी होगा. तृतीय श्रेणी के अभ्यर्थी की स्नातकोत्तर उपाधि मान्य नहीं है। अंकसूची पर द्वितीय श्रेणी लिखा हो, वही मान्य होगा। [डिग्री] मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के परिपत्र दिनांक 28.08.2018 को कण्डिका 1 (1.1) में स्नातकोत्तर डिग्री हेतु विषयों को स्पष्ट किया गया है। उन विषयों के अनुसार ही उच्च माध्यमिक शिक्षक पद हेतु स्नातकोत्तर की डिग्री मान्य की जायेगी। पी.ई.बी.

सह-विषय करने से।
स्नातकोत्तर में अर्जित
द्वारा जारी फल बुक में भी शासन के परिपत्र अनुसार स्नातकोत्तर विषय मान्य करने का लेख है। लोक शिक्षण संचालनालय के परिपत्र दिनांक 23.06.20 की कण्डिका-1 (4) एवं डिग्री 02.07.20 की कडिका-1 (1) में उल्लेखित अतिथि शिक्षक से संबंधी निर्देश को
अतिथि शिक्षक के कार्य अर्जित करने से विलोपित करते हुये अतिथि शिक्षकों के दस्तावेज सत्यापन से संबंधित निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी

1. यदि अतिथि शिक्षक ने जिस स्थान पर अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया है उसी मुख्यालय से नियमित छात्र के रूप में डिग्री प्राप्त की है तो उसकी अभ्यर्थिता अतिथि शिक्षक हेतु मान्य की जायेगी। 

2. जिन अतिथि शिक्षकों ने जिस स्थान पर अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन का कार्य किया है और उसी मुख्यालय से भिन्न स्थान से नियमित छात्र के रूप में उपाधि प्राप्त की है तो उपाधि अर्जित करने की अवधि को गणना में नहीं लिया जायेगा। इस अवधि को छोड़कर शेष अवधि में न्यूनतम शैक्षणिक सत्र एवं 200 दिवस शासकीय विद्यालयों में अध्यापन कार्य किया गया है तो अतिथि शिक्षक की

अतिथि शिक्षक के रूप मे अभ्यर्थिता मान्य की जायेगी।

3. यदि अतिथि शिक्षक द्वारा अतिथि शिक्षक अध्यापन के साथ-साथ मुख्यालय से भिन्न स्थान से नियमित उपाधि प्राप्त की है और अतिथि शिक्षक के पास उन्हीं 03 शैक्षणिक सत्र में 200 दिवस का अध्यापन कार्य का अनुभव है तो उसे अतिथि शिक्षक के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा उसकी अभ्यर्थितार अतिथि शिक्षक शिक्षक अभ्यर्थी हेतु मान्य की जायेगी। से ऐसे अतिथि शिक्षक जिनके द्वारा 03 शैक्षणिक सत्र तथा 200 कार्य दिवसों का अनुभव प्रमाण पत्र सत्यापन के समय प्रस्तुत नहीं किया है तो उसकी अभ्यर्थिता अतिथि शिक्षक हेतु मान्य नहीं की जाकर गैर अतिथि शिक्षक श्रेणी मे अभ्यर्थिता मान्य की जायेंगी। संबंधित 03 शैक्षणिक सत्र तथा 200 कार्य दिवसों का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करना

भर्ती हेतु जारी विज्ञापन उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक पद पर भर्ती हेतु जारी विज्ञापन दिनांक तिथि 29.12.2019 के 29.12.2019 के अनुसार अभ्यर्थियों को दिनांक 29.12.2019 अथवा इसके पूर्व पश्चात् अर्जित शैक्षणिक शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता प्राप्त करना अनिवार्य है। / व्यावसायिक अर्जित करने से योग्यता

मान्य करने संबंधी। पोर्टल अभिलेख पर अपलोड नहीं होने के कारण।

ई.डब्ल्यू. एस. प्रमाण-पत्र अभ्यर्थी द्वारा दस्तावेज अपलोड के समय प्रस्तुत ई.उपयू.एस. प्रमाण-पत्र को मान्य किया जायेगा, चाहे उसकी की समय-सीमा समाप्त हो चुकी हो। ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा किन्ही कार पोर्टल पर अपलोड नहीं किये गये। थे उन अभ्यर्थियों को विज्ञप्ति जारी कर दस्तावेज अपलोड करने हेतु अवसर दिया गया था। इसके बावजूद भी किसी अभ्यर्थी के द्वारा दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड नही किया गया है और उसके पास वैध दस्तावेज उपलब्ध है तो उस दस्तावेज को

शासकीय सेवा में कार्य अभ्यर्थियों द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण।

सत्यापन अधिकारी द्वारा मान्य कर अभ्यर्थिता मान्य किया जाकर दस्तावेज अपलोड करने हेतु प्रस्ताव संचालनालय को प्रेषित किया जाये। 1 स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारियों द्वारा यदि अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन

प्रस्तुत किया गया है तो मान्य किया जाए। 2 अन्य विभागों के कर्मचारियों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र अथवा त्याग-पत्र थाईनिंग तिथि के पूर्व प्रस्तुत करना होगा त्याग-पत्र की स्थिति में पूर्व सेवाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा।

10. आरक्षित प्रवर्ग यथा 1. मध्यप्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा प्यारी मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग / ई.डब्ल्यू. एस. जाति / अथवा अन्य राज्य का आरक्षित श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने पर आवेदक की अति आरक्षित अभ्यर्थी हेतु मान्य नहीं होगी। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में मान्य होगे।

2. अन्य राज्य के अभ्यर्थी मध्यप्रदेश में किसी भी प्रकार का आरक्षण का लाभ प्राप्त दिव्यांग / भूतपूर्व सैनिक का सक्षम करने के लिए पात्र नही होगे। प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांग का प्रमाण-पत्र जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया ही माना प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहींहोगा। करना। शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था से अर्जित नहीं होगी। करना। आयु संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के
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7. यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर / स्नातक उपाधि एवं एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त प्रशिक्षण योग्यता (बीएड/डीएड) की अवासूची मान्य

मध्यप्रदेश के बाहर के अन्य राज्य के शिक्षा मण्डल से कक्षा 10वीं एवं 12वीं की ऐसी अंकसूची धारण करता है जिसमें उसकी जन्मतिथि अंकित नहीं है तो ऐसी स्थिति में संबंधित राज्य में जन्मतिथि मान्य किये जाने के संबंध में उस राज्य में जन्मतिथि मान्य किये जाने के संबंध में जिन दस्तावेजों को मान्य किया जाता है, उससे संबंधित प्रमाण-पत्र / आयु से संबंधित वैध प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही दस्तावेज मान्य किया जायेगा।

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शैक्षणिक एवं व्यावसायिक यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर / स्नातक उपाधि एवं एनसीटीई योग्यता मान्यता प्राप्त से मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त प्रशिक्षण योग्यता (बीएड/डीएड) की अंकसूची मान्य संस्था से अर्जित नहीं होगी।

12. संबंधी दस्तावेज मध्यप्रदेश के बाहर के अन्य राज्य के शिक्षा मण्डल से कक्षा 10वीं एवं 12वीं की ऐसी प्रस्तुत नहीं करने के अंकसूची धारण करता है जिसमें उसकी जन्मतिथि अंकित नहीं है तो ऐसी स्थिति में संबंधित राज्य में जन्मतिथि मान्य किये जाने के संबंध में उस राज्य में जन्मतिथि मान्य किये जाने के संबंध में जिन दस्तावेजों को मान्य किया जाता है, उससे संबंधित प्रमाण-पत्र / आयु से संबंधित वैध प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही दस्तावेज मान्य किया जायेगा।mp tet news

 

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